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मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना Up आवेदन ऐसे करे 25 हजार मिलेंगे अन्त्येष्टि

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पात्रता

पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के आश्रितonline

यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति” में अनुमन्य नही होगी।

 

 

लाभ

 

रु० 25000,– अंतिम संस्कार” व्यय के रूप में।

 

 

आर्टिकल अन्त्येष्टि सहायता योजना उत्तरप्रदेश
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
योजना का नाम Anteyeshti Sahayata Yojana
विभाग का नाम श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
शुरू की गयी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
शुरू करने का उद्देश्य मृतक श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि प्रदान करना
लाभार्थी कौन होंगे पंजीकृत श्रमिक के आश्रित
सहायता राशि 25000 रू
वर्तमान साल 2022
आवेदन मोड ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in

 

 

 

 

 

 

the explanation

 

लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्रथमतः सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो), को द्वितीयतः लाभार्थी श्रमिक के व्यस्क पुत्र/अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक पर आश्रित माता/पिता और अंततः लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जायेगा।

 

 

 

 

 

Application Onile Process

 

    1. निर्माण श्रमिक की मृत्यु के उपरांत ऊपर बताये गये स्पष्टीकरण में वर्णित वरीयता क्रम में अनुसार उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसील कार्यालय मे तहसीलदार को अथवा संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा” जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक” को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवाई जायेगी।
    2. आवेदन पत्र के साथ मृत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के” प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा निर्गत पहचान पत्र की मूल प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र खो जाने की दशा में बोर्ड का कोई सदस्य इस आशय का प्रमाण पत्र दे सकता है, कि मृत निर्माण श्रमिक का पहचान पत्र वास्तव में नहीं मिल रहा है।

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