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income tax return kaise bhare Archives – CSC-bsmaurya
आज सभी के लिए ITR भरना अनिवार्य है , इससे आप सभी का फायदा है , कोई परेशानी आने पर असगर सर मो 8077027518 से संपर्क करे ,
ITR भरने के 8 बड़े फायदे- जानिए आपको क्यों फाइल करना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न
1/8. Visa के लिए जरूरी है ITR. …
2/8. ITR है सबसे जरूरी इनकम प्रूफ …
3/8. टैक्स रिफंड चाहिए तो भरना होगा ITR. …
4/8. आसानी से मिलता है लोन …
5/8. बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR. …
6/8. इंश्योरेंस कवर ज्यादा चाहिए तो भी जरूरी …
7/8. ITR है एड्रेस प्रूफ …
: बैंक काट ले ज्यादा टीडीएस तो मिल जाएगा वापस
जैसे आपकी कुल आमदनी 2.5 लाख से कम हो, लेकिन बैंक में एफडी पर आपको 1 लाख रुपये की आमदनी हो रही है तो बैंक की ओर से 10 परसेंट टैक्स काट लिया जाए. इस तरह की परिस्थितियों में आईटीआर भरने से आपका टैक्स रिफंड हो जाता है
Income Tax Return-ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरना यूं तो टैक्सेबल इनकम वालों के लिए मैनडेटरी यानी अनिवार्य होता है, लेकिन जिनकी इनकम टैक्सेबल न हो,
क्या उन्हें भी ITR भरना चाहिए? विभागीय जानकारी के मुताबिक, अभी नियम ये है कि
जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपये सालाना हो, उन्हें आईटीआर दाखिल करना चाहिए.
लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2.5 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी पर भी आईटीआर
भरने से कोई घाटा नहीं है,
बल्कि इसके फायदे ही फायदे हैं.
दिल्ली बेस्ड एक अग्रणी फर्म में काम करने वाले चार्टड अकाउंटेंट (CA) श्वेतांशु शेखर ने TV9 Hindi को बताया कि अमूमन जिन लोगों को बैंक से लोन लेने की जरूरत होती है, उनके लिए आईटीआर फाइल करना फायदेमंद होता है. भले ही उनकी आमदनी टैक्सेबल न हो. वाहन या घर के लोन के लिए आवेदन करने पर कई बैंक आपसे दो साल के रिटर्न का प्रूफ मांगते हैं. रिटर्न भरने में कोई घाटा तो नहीं ही है.
[11:33 AM, 11/17/2021] Aalok Sambhal: ताकि न चुकाना पड़े ज्यादा TDS या TCS
ITR फाइल न करने पर ज्यादा टीडीएस/टीसीएस चुकाना पड़ सकता है. बता दें कि अब तक ज्यादा टीडीएस केवल उन लोगों का कटता था, जिन्होंने पैन कार्ड नहीं बनवाया है. लेकिन नए नियमों के मुताबिक, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर भी TDS की कटौती की जाएगी. आधिकारिक तौर पर, यह नियम 1 जुलाई से लागू हो चुका है. दोगुने टीडीएस से वे लोग बचे रहेंगे, जिन्होंने पिछले दो सालों का टैक्स रिटर्न
फाइल किया है.
: बैंक काट ले ज्यादा टीडीएस तो मिल जाएगा वापस
कुछ परिस्थितियों में होता है कि आपकी आय टैक्सेबल न होने के बावजूद टैक्स एट सोर्स (Tax at Source) काट लिया जाता है. जैसे आपकी कुल आमदनी 2.5 लाख से कम हो, लेकिन बैंक में एफडी पर आपको 1 लाख रुपये की आमदनी हो रही है तो बैंक की ओर से 10 परसेंट टैक्स काट लिया जाए. इस तरह की परिस्थितियों में आईटीआर भरने से आपका टैक्स रिफंड हो जाता है.
: आप जो भी digipay या स्पाइस मनी से लेनदेन करते हो तब आपका tds जाता है , अगर आप itr नहीं भरते है तो ये tds दुगना कटेगा , इसलिए सभी आज ही अपना ITR भरे , आज आपका ITR मात्र 99 RS में भरा जायेगा