उत्तर प्रदेश में कीटनाशक, उर्वरक या बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ आसान हो गया है । यह चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, शुल्क और डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को कवर करती है।
उत्तर प्रदेश में लाइसेंस के प्रकार
- कीटनाशक लाइसेंस – कीटनाशकों की बिक्री, निर्माण या वितरण के लिए।
- उर्वरक लाइसेंस – उर्वरक डीलरशिप के लिए आवश्यक।
- बीज लाइसेंस – बीज उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए अनिवार्य।
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पात्रता मापदंड
1. कीटनाशक लाइसेंस (यूपी)
- डीलर/खुदरा विक्रेता: न्यूनतम 10वीं पास, कीटनाशक का बुनियादी ज्ञान।
- निर्माता: पंजीकृत कंपनी और उचित भंडारण सुविधा होनी चाहिए।
2. उर्वरक लाइसेंस (यूपी)
- डीलर: 12वीं पास (अधिमान्य), कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं।
- थोक विक्रेता: वैध जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
3. बीज लाइसेंस (यूपी)
- बीज विक्रेता: कृषि पृष्ठभूमि को प्राथमिकता दी जाएगी।
- बीज उत्पादक: प्रमाणित कृषि भूमि होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
लाइसेंस का प्रकार | आवश्यक दस्तावेज |
---|---|
कीटनाशक लाइसेंस | आधार कार्ड, पैन, पता प्रमाण, दुकान किराया अनुबंध, शैक्षिक प्रमाण पत्र |
उर्वरक लाइसेंस | आधार, जीएसटी प्रमाणपत्र, बैंक विवरण, पुलिस सत्यापन |
बीज लाइसेंस | भूमि स्वामित्व प्रमाण, बीज परीक्षण रिपोर्ट, कंपनी पंजीकरण (यदि लागू हो) |
चरण-दर-चरण ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- कीटनाशक लाइसेंस: यूपी कृषि विभाग
- उर्वरक लाइसेंस: उर्वरक नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश
- बीज लाइसेंस: यूपी बीज प्रमाणीकरण एजेंसी
2. नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
- “नया पंजीकरण” पर क्लिक करें और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
3. आवेदन शुल्क का भुगतान करें
लाइसेंस का प्रकार | फीस (लगभग) |
---|---|
कीटनाशक लाइसेंस | ₹500 – ₹5,000 |
उर्वरक लाइसेंस | ₹1,000 – ₹10,000 |
बीज लाइसेंस | ₹2,000 – ₹15,000 |
भुगतान UPI, नेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से किया जा सकता है ।
4. आवेदन जमा करें और स्थिति ट्रैक करें
- आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन संदर्भ संख्या नोट करें ।
- पोर्टल या एसएमएस अलर्ट के माध्यम से स्थिति पर नज़र रखें।
5. निरीक्षण और अनुमोदन
- एक अधिकारी आपके परिसर का निरीक्षण करेगा।
- यदि स्वीकृति मिल गई तो लाइसेंस 15-30 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा ।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- जिला कृषि कार्यालय या उर्वरक नियंत्रण कार्यालय पर जाएँ ।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें, दस्तावेज संलग्न करें और जमा करें।
- “कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश” के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से शुल्क का भुगतान करें ।
FAQs (कीटनाशक, उर्वरक और बीज लाइसेंस उत्तर प्रदेश)
प्रश्न 1. लाइसेंस कितने समय तक वैध है?
- कीटनाशक लाइसेंस: 1-5 वर्ष (नवीकरणीय)।
- उर्वरक लाइसेंस: 5 वर्ष।
- बीज लाइसेंस: 1-3 वर्ष.
प्रश्न 2. क्या मैं एक साथ कई लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
✅ हां , लेकिन अलग से आवेदन करना आवश्यक है।
प्रश्न 3. क्या कीटनाशक लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है?
हां , यूपी सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण आवश्यक है।
प्रश्न 4. यदि मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा?
30 दिनों के भीतर सही दस्तावेजों के साथ पुनः आवेदन करें ।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में कीटनाशक, उर्वरक या बीज लाइसेंस प्राप्त करना अब ऑनलाइन पंजीकरण के साथ परेशानी मुक्त है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी दस्तावेज तैयार हैं और त्वरित स्वीकृति के लिए चरणों का सही ढंग से पालन करें।
अधिक जानकारी के लिए देखें: यूपी कृषि विभाग
मदद चाहिए? यूपी कृषि हेल्पलाइन से संपर्क करें : 1800-180-1551