उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए UP Labour Registration: श्रमिक पंजीयन पंजीकरण कैसे करें की सुविधा शुरू की है। इसके तहत मजदूर, निर्माण कर्मी, कृषि श्रमिक, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक आदि पंजीकरण करवा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की निम्न योजनाएं
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
- संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- अटल आवासीय विद्यालय योजना
- आवासीय विद्यालय योजना
- कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
- कन्या विवाह सहायता योजना
- शौचालय सहायता योजना
- आपदा राहत सहायता योजना
- महात्मा गाँधी पेन्शन योजना
- गम्भीर बीमारी सहायता योजना
- निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना
- प0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
UP Labour Registration के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना हो
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
- बैंक खाता (आधार से लिंक) or DBT
- पासपोर्ट साइज फोटो
- श्रमिक प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
UP Labour Registration ऑनलाइन करने की प्रक्रिया
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ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
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श्रमिक पंजीकरण फॉर्म भरें
- “नया पंजीकरण” या “Register as a Worker” पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरिफाई करें।
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व्यक्तिगत जानकारी भरें
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नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता आदि डालें।
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अपने काम के प्रकार (जैसे निर्माण श्रमिक, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार) का चयन करें।
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बैंक और अन्य विवरण दर्ज करें
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बैंक खाता संख्या और IFSC कोड डालें।
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शैक्षिक योग्यता और कौशल (यदि कोई हो) भरें।
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फोटो और दस्तावेज अपलोड करें
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पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करें।
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सबमिट करें और पंजीकरण संख्या प्राप्त करें
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सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
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पंजीकरण संख्या (ई-श्रम कार्ड नंबर) प्राप्त होगा, जिसे भविष्य में उपयोग किया जा सकता है।
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UP Labour Registration ऑफलाइन करने की प्रक्रिया
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अपने नजदीकी श्रम कार्यालय, CSC (Common Service Centre) या सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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वहाँ फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
लाभ
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सरकारी योजनाओं का लाभ (पेंशन, बीमा, आर्थिक सहायता)।
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आपातकालीन सहायता और स्वास्थ्य लाभ।
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कौशल विकास प्रशिक्षण के अवसर।
पंजीकरण स्थिति चेक करें
UP Labour अगर आप उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं
तो जल्दी पंजीकरण करवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं!
संबंधित लिंक:
किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर: 14434 या 1800-123-456 पर संपर्क करें।